
हाइलाइट्स
अंगड़िया व्यवसायिों से फिरौती लेने के मामले में आरोपित हैं निलंबित डीएसपी सौरभ त्रिपाठी.
सौरभ त्रिपाठी पिछले कई महीनों से फरार चल रहे हैं.
बुधवार को कोर्ट ने सौरभ त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
मुंबई. मुंबई में अंगड़िया व्यापारियों से जबरन वसूली के मामले में कोर्ट ने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे बुधवार को अदालत ने खारिज कर दिया. बता दें कि सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज है. वह पिछले 6 महीने से फरार है. मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है, अब तक मुंबई पुलिस इस मामले में तीन पुलिस अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
बता दें कि सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ 18 फरवरी को मामला दर्ज किया गया और तब से वह गायब हैं. इसलिए मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की क्रिमिनट इंटेलिजेंस यूनिट ने त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया. इसके बाद 20 मार्च को डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के सस्पेंशन पर सीएम ने हस्ताक्षर कर दिया था. बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी साल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. सौरभ एमबीबीएस और एमडी डिग्रीधारक हैं. सौरभ ने मुंबई में पढ़ाई की है.
हालांकि इससे पहले सौरभ डीसीपी जोन 4, ट्रैफिक पुलिस में डीसीपी, डीसीपी, डीसीपी एसबी (1) का पद भी संभाल चुके हैं. वहीं इस दौरान वह अहमदनगर के एसपी भी थे. कथित तौर पर वसूली घटना के बाद सौरभ त्रिपाठी को डीसीपी जोन डीसीपी ऑपरेशंस में तैनात कर दिया था. बता दें कि साल 2021 के दिसंबर के महीने में अंगड़िया एसोसिएशन ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से संपर्क किया था, जिसमें उसने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी पर कारोबार को चालू रखने के लिए डीसीपी जोन से हर महीने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था.
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Tags: Maharashtra
FIRST PUBLISHED : October 20, 2022, 01:31 IST
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