
हाइलाइट्स
केंद्र सरकार ने इंसेक्टिसाइड एक्ट में बदलाव किया है.
जानकारों ने कहा- यह निर्णय किसानों के हित में है.
कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा.
नई दिल्ली. देशभर के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा दी है. सरकार ने कीटनाशक नियमों में बदलाव करते हुए ई-कॉमर्स वेबाइट्स के जरिए कीटनाशक बेचने को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है. यानी अब कीटनाशक खरीदने के लिए किसानों को बाजार जाने की जरुरत नहीं होगी, क्योंकि उनके घर पर पेस्टिसाइड की डिलीवरी हो सकेगी.
किसानों को यह सुविधा देने के लिए सरकार ने इंसेक्टिसाइड एक्ट में बदलाव किया है. इस बारे में जानकारी देते हुए सीएनबीसी -आवाज के संवाददाता असीम मनचंदा ने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स वेबाइट्स के जरिए कीटनाशक बेचने को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है.
ई-कॉमर्स साइट्स पर मिलेंगे कीटनाशक प्रोडक्ट्स
सरकार के इस फैसले के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां कानूनी तौर पर कीटनाशक बेच सकेंगी. खास बात यह है कि अभी Amazon और Flipkart को ही कीटनाशक कानूनी तौर पर बेचने की हरी झंडी मिली है.
हालांकि, कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा. साथ ही कंपनियों को लाइसेंस के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा. लाइसेंस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनियों की होगी. जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में है और वहीं इससे कीटनाशक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
बता दें कि कीटों के हमले से खेतों में फसलों की बहुत ही बर्बादी होती है. देश में हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल कीटों की वजह से बेकार हो जाती है और इसके चलते किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.
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Tags: Farmer, Farmer Laws, Farmer Organization
FIRST PUBLISHED : November 29, 2022, 17:50 IST
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