
हाइलाइट्स
ग्राहकों को घर आवंटित करने में आम्रपाली ग्रुप विफल रहा है.
इस मामले में सुनवाई के लिए घर खरीदारों ने नई पीठ के गठन की मांग की है.
SC पहले ही आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दे चुका है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह के खिलाफ घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करेगा. इन लोगों ने आम्रपाली की परियोजनाओं में घर बुक किए थे, लेकिन रियल्टी कंपनी इन्हें आवंटन करने में विफल रही. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ से घर खरीदारों के वकील ने एक नई पीठ के गठन का आग्रह किया.
अभी तक आम्रपाली समूह से जुड़े मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ कर रही थी. न्यायमूर्ति ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए. अब मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं एक नई पीठ का गठन करूंगा.’’
घर खरीदारों ने की मांग
घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया. उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है.शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई, 2019 को समय पर आवंटन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कदम उठाते हुए रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था.
न्यायालय ने रियल्टी कंपनियों द्वारा कथित धन शोधन की प्रवर्तन निदेशालय से जांच का भी निर्देश दिया था. इस फैसले से आम्रपाली समूह के करीब 42,000 घर खरीदारों को राहत मिली थी. शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रीयलटर्स द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया था, इस फैसले से आम्रपाली समूह के 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली थी.
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Tags: Amrapali Group, Home loan EMI, Supreme court of india
FIRST PUBLISHED : November 14, 2022, 13:36 IST
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