
कोविड-19: दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को टीका नहीं लगाने पर 16 अक्टूबर से कार्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी
एएनआई. अपडेट किया गया: 08 अक्टूबर. 2021 17: 13 IST
नई दिल्ली [भारत] . 8 अक्टूबर (एएनआई) : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को दिशानिर्देशों के अनुसार 15 अक्टूबर तक कम से कम सीओवीआईडी -19 वैक्सीन की पहली खुराक का टीका लगवाने के लिए कहा. केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए निर्धारित.
बयान में कहा गया है. “विभिन्न विभागों में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण दिशानिर्देशों के अनुसार 15 अक्टूबर तक COVID-19 वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक का टीका लगवाना चाहिए.”
बयान में आगे कहा गया है कि अगर इन सरकारी कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक कम से कम COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक का टीका नहीं लगाया जाता है. तो उन्हें 16 अक्टूबर से अपने सम्बंधित कार्यालयों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
आधिकारिक आदेश में कहा गया है. “ड्यूटी से अनुपस्थिति की उक्त अवधि को टीकाकरण की पहली खुराक के प्रशासन तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा.”
डीडीएमए के अनुसार टीकाकरण का सत्यापन सम्बंधित कार्यालय द्वारा सम्बंधित कर्मचारियों के आरोग्य सेतु आवेदन या टीकाकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाएगा.
इस बीच. राष्ट्रीय राजधानी ने अब तक 1.87 करोड़ लोगों को COVID-19 टीके दिए हैं. (एएनआई)