
नई दिल्ली.चेन्नई (Chennai) में इस महीने प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (narendra modi) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi jinping) के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले मद्रास हाईकोर्ट (madras high court) ने बड़ा फैसला दिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई एयरपोर्ट से लेकर महाबलीपुरम तक 60 किमी की सड़क पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के स्वागत के लिए बैनर लगाने की मंजूरी दे दी है. बता दें कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच चेन्नई में 11 और 12 अक्टूबर को द्विपक्षीय वार्ता होनी है.
जस्टिस एम सत्यनारायणन और जस्टिस एन शेषासयी की पीठ ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरूरत नहीं है क्योंकि बैनर लगाने की पाबंदी सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए है.
बता दें कि तमिलनाडु सरकार की ओर से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर ने कोर्ट में एक याचिका दायर करके प्रदेश में विभिन्न अथॉरिटी की ओर से बैनर लगाने संबंधी अनुमति न दिए जाने की बात कही. दरअसल पिछले महीने बैनर के कारण 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद तमिलनाडु में बैनर और होर्डिंग पर रोक लगाई गई है. सरकार की ओर से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर ने याचिका दायर करके हाईकोर्ट से चिह्नित स्थानों पर बैनर लगाकर दोनों नेताओं के स्वागत की अनुमति मांगी थी.
पिछले महीने 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत उस समय हो गई थी, जब वह दोपहिया वाहन से जा रही थी और ऊपर गैर कानूनी ढंग से लगाई गई एक होर्डिंग गिर गई थी. इसके बाद उसके ऊपर से एक टैंकर गुजर गया था. इसके बाद मामला बढ़ा तो मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क किनारे होर्डिंग और बैनर लगाने पर रोक लगा दी थी और सरकार को फटकार लगाई थी.
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Tags: Chennai, Madras high court, Pm narendra modi, Tamilnadu, Xi jinping
FIRST PUBLISHED : October 03, 2019, 14:52 IST
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