
श्रीनगर. एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को हिज्बुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) के एक स्वयंभू कमांडर को 15 साल के कारावास की सजा सुनायी. पुलिस ने यह जानकारी दी. जम्मू कश्मीर प्रदेश अन्वेषण एजेंसी द्वारा की गयी जांच के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के जिला कमांडर आमिर नबी वाघे उर्फ अबू कासिम को दोषी ठहराया.
जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, ‘श्रीनगर यूएपीए अदालत ने प्रतिबंधित संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के स्वयंभू जिला कमांडर आमिर नबी वाघे उर्फ अबू कासिम को दोषी ठहराया जिसकी जांच प्रदेश अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) ने की थी. उसे 15 साल जेल की सजा सुनायी गयी.’
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Tags: Hizbul Mujahideen, UAPA
FIRST PUBLISHED : December 28, 2022, 23:50 IST
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