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नई दिल्ली. आमतौर पर रेल में यात्रा करते समय लोग अपने सामान के वजन पर ध्यान नहीं देते हैं. हालांकि, हवाईजहाज की तरह की रेल यात्रा के दौरान भी आप एक तय सीमा तक की सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं. अगर सामान का वजन इस सीमा से बाहर होता है तो आपको ब्रेक वैन बुक कराना होगा.

इस नियम का पालन नहीं करने पर रेलवे भारी जुर्माना लगा सकता है. हालांकि, नियम के तहत प्रति व्यक्ति सामान का वजन जितना निर्धारित है उतना सामान अकेले किसी के लिए लेकर सफर करना भी काफी बड़ी चुनौती होगी. इसलिए सामान को लेकर कम ही बार किसी पर जुर्माना लगाया जाता है. गौरतलब है कि हर श्रेणी के लिए वजन की सीमा अलग है.

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कितना सामान ले जाने की अनुमति
फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहा यात्री 70 किलोग्रा तक वजन का सामान अपने साथ मुफ्त में लेकर यात्रा कर सकता है. एसी सेकेंड का क्लास से लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है. थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में सफर कर रहे यात्री को 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त में अपने साथ ले जाने की अनुमति है. वहीं, सेकेंस क्लास में यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने साथ 35 किलोग्राम तक का सामान लेकर यात्रा कर सकता है. सामान या जिस भी चीज में वह पैक्ड है उसका डाइमेंशन लंबाई, मोटाई और चौड़ाई 100CM× 60CM× 25CM होनी चाहिए. इससे बड़े सामान के लिए यात्री को ब्रेक वैन बुक कराना होगा.

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रेलवे ने किया था अफवाहों को खारिज
जून में खबरें आईं थीं कि रेलवे ने लगेज नियमों में बदलाव किया है. हालांकि, इसका खंडन करते हुए रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया था कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई सर्कुलर नहीं जारी किया गया है. रेल मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान नीति काफी पुरानी है और 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रभावी है.

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टिकट बुकिंग की सीमा बढ़ाई गई
रेलवे ने हाल ही में एक आईडी पर रेलवे की वेबसाइट या आईआरसीटीसी की आधिकारिक ऐप से टिकट बुक करने की सीमा में वृद्धि की थी. पहले जिस आईडी से आधार लिंक्ड नहीं था उससे 1 महीने में 6 टिकट्स ही बुक की जा सकती थीं और आधार से लिंक्ड आईडी से 12 टिकट होती थीं. नए नियमों के आधार से लिंक्ड आईडी से अब हर महीने 24 व गैर-लिंक्ड आईडी 12 टिकट बुक की जा सकती हैं.

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