नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा बनाए गए फ्लैट की गुणवत्ता या निर्माण संबंधी शिकायतों को लेकर अब आप पांच साल तक शिकायत (Complain for Five Years) कर सकते हैं. रेरा (RERA) में पंजीकरण के बाद डीडीए की पंजीकृत कई परियोजनाओं में अब आपको यह सुविधा मिलने जा रही है. आपको बता दें कि रेरा में पंजीकरण के बाद प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने की जवाबदेही रहती है. इसके साथ ही अगर फ्लैट की गुणवत्ता सही नहीं है तो खरीददार पांच सालों तक इसकी शिकायत कर सकते हैं. रेरा के निर्देश के बाद अब डीडीए भी एस्क्रो अकाउंट बनाने जा रही है. बता दें कि अभी तक बिल्डर प्रोजेक्ट में एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है. इसमें 70 प्रतिशत तक अमाउंट रखा जाता है.
आपको बता दें कि डीडीए ने कुछ दिन पहले ही अपने 18 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करवाया है. साल 2021 के दिसंबर में ही रेरा ने आदेश दिया था कि फ्लैट खरीददारों के हितों को देखते हुए डीडीए को अपने प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत करवाने ही होंगे. हालांकि, इस आदेश के विरोध में डीडीए ने एक अपील दायर कर दी थी. लेकिन, इस अपील पर सुनवाई चल ही रही थी कि डीडीए ने अपने 18 परियोजनाओं को रेरा में रजिस्टर्ड करवा लिया.

डीडीए रिहायशी, व्यावसायिक और सार्वजनिक परियोजनाओं को तैयार करके उन्हें विकसित करने का काम करती है.
डीडीए में अब पांच साल तक कर सकते हैं शिकायत
आपको बता दें कि डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो राष्ट्रीय राजधानी में रिहायशी, व्यावसायिक और सार्वजनिक परियोजनाओं को तैयार करके उन्हें विकसित करने का काम करती है. लेकिन, हाल के कुछ वर्षों में डीडीए की बिल्डिंग को लेकर कई शिकायतें आने लगीं. नरेला और रोहिणी में बने आवासीय परियोजना को लेकर कई शिकायतें मिली थीं. इन जगहों पर यहां कोई रहना नहीं चाहता है और बहुत से लोग जो रहते हैं वो भी फ्लैट ले कर पछता रहे हैं.
रेरा लागू होने के बाद बदला पुराना नियम
पिछले दिनों रेरा ने डीडीए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में देरी के लिए प्रत्येक परियोजना पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. रेरा ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी’ के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

रेरा ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी’ के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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कुलमिलाकर दिल्ली रेरा और डीडीए की कई महीने से तकरार चल रही थी. पिछले कई महीनों से रेरा और डीडीए आमने-सामने थे. ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या शहरी निकाय को अपनी परियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है या नहीं.
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FIRST PUBLISHED : September 07, 2022, 20:36 IST
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