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पटना5 घंटे पहले

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लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव - Dainik Bhaskar

लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी है। नए साल में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हैं। मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल किया था। लेकिन घोटाले के समय केंद्रीय रेल मंत्री होने कारण मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए थी।

सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ
गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्य स्थित विशेष कोर्ट में इसे जमा भी कर दिया है। जानकारी है कि कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी है। अब लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता क्लीयर हो गया है। घोटाले में आरोपी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होती है, जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी संबंधित विभाग की ओर से ली जाती है।

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है और वे जमानत पर हैं। उनकी मुश्किल और बढ़ने की आशंका है। अब जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालती कार्रवाई शुरू होने पर उन्हें जमानत लेनी होगी। बता दें कि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ है और वे अभी वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

मामला 2004 से 2009 के बीच का जब लालू रेलमंत्री थे

बता दें कि जब लालू यादव साल 2004 से साल 2009 के बीच रेलमंत्री थे, उसी दौरान दौरान उन पर आरोप लगा है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए। सीबीआई ने मामले की जांच की और लालू प्रसाद व उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लालू यादव के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी मामले में आरोपी बनाया गया। इसी मामले में राजद नेता भोला यादव को अरेस्ट किया गया था। बाद में दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिली थी। वे 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के ओएसडी थे। सीबीआई ने कुल 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

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