
हाइलाइट्स
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडरों को सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अनुमति दी.
इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सदन में रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग से ऐसे नियम बनाने के लिए कहा था.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में सामान्य वर्ग के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने की अनुमति मिल गई है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सदन में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘यह नया कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए नौकरियां पाने में मददगार साबित होगा. इसे अगले बजट सत्र में लाया जाएगा.’ वित्त मंत्री चन्द्रीमा भट्टाचार्य ने कहा कि नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) कानून, 2019 के अनुरुप बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों से ऐसा नियम बनाने को कहा था, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिल सके.
गौरतलब है कि 15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ‘थर्ड जेंडर’ के प्रतिनिधि के रूप में समान मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, जो भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ‘थर्ड जेंडर’ के लोगों के लिए आरक्षण की भी बात कही थी.
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Tags: Chief Minister Mamata Banerjee, Govt Jobs, Transgender, West bengal
FIRST PUBLISHED : November 26, 2022, 07:25 IST
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