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नई दिल्ली. चर्चित पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला दुर्दांत अपराधी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को मानसा जिले में उनके घर से कुछ ही दूरी पर कर दी गई थी. इस मामले में गोल्डी बरार के करीबी लॉरेंस बिश्वनोई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इंटरपोल एक अंतराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों की पुलिस के साथ सामंजस्य कर अपराध नियंत्रण में परस्पर सहयोग करता है.

कनाडा से गैंग चलाता है गोल्डी
अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को अमूमन अधिकांश देशों के एयरपोर्ट पर प्रवेश करते ही गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि यह उस देश पर निर्भर है कि उसे वह संबंधित देशों को वापस करता है या नहीं. बहरहाल गोल्डी बरार  कथित रूप से कनाडा में रह रहा है और वहीं से अपना गैंग चलाता है. एक दिन पहले ही लखनऊ के एक सर्राफा मालिक से गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी का मैसेज आया था.

इसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. लखनऊ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही सर्राफ व्यापारी की सुरक्षा में तीन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

क्या है इंटरपोल

इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (ICPO) भी कहा जाता है. इस संस्था के साथ 195 सदस्य देशों के पुलिस बल एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करते हैं. जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यर्पण, समर्पण, या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लंबित मामले हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहीं से भी गिरफ्तार करने का अनुरोध सभी 195 सदस्य देशों से किया जाता है.

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रेड कॉर्नर नोटिस का क्या मतलब
रेड कॉर्नर नोटिस में कई तरह की जानकारी सदस्य देशों को उपलब्ध कराई जाती है. जैसे इंटरपोल जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, इसका नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, बाल और आंखों का रंग, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट उपलब्ध कराता है. इसके अलावा अपराध से संबंधित जानकारी दी जाती है जो आमतौर पर हत्या, बलात्कार, बाल उत्पीड़न और हथियारों की तस्करी या चोरी से संबंधित होती है.

किसी व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जाता है जब सदस्य देश इंटरपोल के संविधान के मुताबिक इसके लिए अनुरोध करें. इंटरपोल की वेबसाइट के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति के खिलाफ यह इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है.

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