नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections) के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान के संबंध में आपराधिक मानहानि केस (Criminal defamation case) का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को सूरत कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में जब जज ने पूछा कि क्या आपको अपना गुनाह कबूल है, तो राहुल गांधी ने कहा- नहीं. मुझे गुनाह कबूल नहीं है. सूरत की सेशंस कोर्ट में अब 10 दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी के स्थानीय विधायक पुरनेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.
कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… इन सबका मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?’

सूरत की कोर्ट में पेश हुए राुहल गांधी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था. अदालत ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत की गई शिकायत को स्वीकार कर लिया था. यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है. जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी.
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है.
शुक्रवार को अहमदाबाद कोर्ट में होंगे पेश
बता दें कि केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी को आरएसएस-बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ दायर इसी तरह के एक अन्य मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद में चल रही अदालती सुनवाई में भी शामिल होना है.
ये भी पढ़ें: जल्द इन 2 सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है मोदी सरकार! जानिए कौनसी हैं ये कंपनियां?
मोदी सरकार गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकती है बदलाव, आपको मिलेंगे ये फायदे
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Congress, Rahul gandhi
FIRST PUBLISHED : October 10, 2019, 11:22 IST
Article Credite: Original Source(, All rights reserve)