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नई दिल्ली. रेलवे में ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है. यह मामला उस वक्त का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे और इसीलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी. सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पिछले साल अक्टूबर में आरोपपत्र दाखिल किया था.

लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है. केंद्रीय एजेंसी ने 23 सितंबर, 2021 को रेलवे में कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई को एक प्राथमिकी में बदल दिया गया था. एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवारों को कथित तौर पर रेलवे अधिकारियों द्वारा ‘अनुचित हड़बड़ी’ में आवेदन करने के तीन दिनों के भीतर समूह डी पदों पर विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में, ‘व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी थी’.

एजेंसी का आरोप है कि यह हस्तांतरण राबड़ी देवी और बेटियों मीसा भारती व हेमा यादव के नाम पर किया गया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पटना में करीब 1.05 लाख वर्ग फुट जमीन प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नकद भुगतान कर अधिग्रहित की थी.

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Tags: CBI, Indian Railways, Lalu Prasad Yadav

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