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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार में कार्यरत एकल पिता भी अब अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल तक का अवकाश ले सकते हैं. पहले यह विशेषाधिकार महिला कर्मियों को ही प्राप्त था.

बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किए गए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 2016 के संशोधन मसौदा के तहत इस तरह की छुट्टी के लिए पुरुष कर्मी अविवाहित, विधुर, तलाकशुद हो सकता है.

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महिलाओं को मिली है 730 दिनों की छुट्टी

महिलाओं की तरह पुरूष अपने दो सबसे बड़े बच्चों ( उनकी 18 साल की उम्र तक) की देखभाल करने के लिए 730 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं. एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई है.

Tags: Children, Parents

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