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हाइलाइट्स

अब्‍दुल्‍ला आजम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी
अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी
दस्‍तावेज पर दर्ज तिथि पर आपत्ति है, दस्‍तावेज पर नहीं

नई दिल्‍ली. अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के मामले की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 20 सितंबर को करेगा. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि अब्दुल्ला का प्रमाण पत्र असली होता तो वह उसे नगर निगम से फिर से क्यों जारी करवाते. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि असली जन्म प्रमाण पत्र पहले से मौजूद रहा होगा तभी तो डुप्‍लीकेट सर्टिफिकेट क्यों जारी करवाया होगा. याचिककर्ता के वकील ने कहा कि 2015 तक अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1993 ही थी इसमें कोई संदेह नहीं है.

अब्दुल्ला आज़म का स्वार से निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मामला में याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील पूरी की. उन्‍होंने कहा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि को बदलने के 2015 में अर्ज़ी लगाई थी. इसके बाद 2018 में जब पासपोर्ट को कैंसिल करान के लिए प्रक्रिया की गई थी. इससे पहले 2014 में अमेरिका जाने के लिए वीजा लेने के समय पहले वाला पासपोर्ट में जन्‍मतिथि 1993 लिखी हुई थी.

अब्दुल्ला आज़म की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा हमको जन्मप्रमाण के लिए पेश किए गए दस्‍तावेज पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उस पर दर्ज जन्मतिथि पर आपत्ति करते हैं. मुद्दा प्रमाण के दस्‍तावेज का नहीं है, उस पर दर्ज जन्‍मतिथि का है. याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता है कि दस्तावेजों पर दर्ज तिथि सही है.

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FIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 21:20 IST

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