
हाइलाइट्स
बिहार में नगर पालिक चुनाव टले
राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल लिया एक्शन
पटना हाई कोर्ट ने भी दिया था अहम फैसला
पटना. बिहार में होने वाले नगर पालिक चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग बिहार (Bihar Election Commission) ने तत्काल आदेश जारी करते हुए चुनाव को अगली तारीख के तक के लिए टाल दिया है. मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर आरक्षण के मसले को लेकर अहम टिप्पणी की थी. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस चुनाव की प्रक्रिया में पालन नहीं किया है.
पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी थी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि प्रथम चरण के 10 अक्टूबर और दूसरे चरण के 20 अक्टूबर के मतदान को तत्काल स्थगित किया जाता है. मतदान की अगली तिथि को आगे सूचित किया जाएगा.
ताजा अपडेट के मुताबिक अतिपिछड़े सीट को सामान्य करार देकर चुनाव कराया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में पहले से घोषित मतदान की तिथि में चुनाव होना फिलहाल संभव नहीं है. मालूम हो कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है. निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी.
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Tags: Bihar election latest news, Municipal Corporation Elections, Patna high court
FIRST PUBLISHED : October 04, 2022, 22:42 IST
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