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नई दिल्ली. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एटीएम से कैश नहीं निकलता और खाते से पैसा कट जाता है. कभी नेटवर्क तो कभी किसी और वजह से ट्रांजेक्शन का फेल हो जाता है. अक्सर ट्रांजेक्शन फेल होने पर खाते से पैसा कट जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो इसकी शिकायत उस बैंक को करें, जिसके आप ग्राहक हैं. बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

कई बार पैसा एटीएम में भी फंस जाता है. अगर आपका पैसा एटीएम फंसा है तो बैंक 12 से 15 दिन के अंदर ये पैसा रिफंड कर देते हैं.

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मुआवजे का प्रावधान
किसी स्थिति में बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है. अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है. अगर आप फिर भी संतुष्ट न हों तो https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

मुआवजे की रकम तय है
आरबीआई का ये नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम जैसे कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, कार्ड रहित ई कॉमर्स और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन पर भी लागू होते हैं. मुआवजे की रकम तय है, वहीं कई मामलों में बैंक की ओर से निपटारे की अवधि भी कम है. कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर हो या आईएमपीएस, इन मामले में शिकायत के अगले दिन तक निपटारा करना होता है.

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इन बातों का रखें ध्‍यान
यह बात ध्‍यान में रखनी चाहिए कि जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में तुरंत विदड्रॉल के नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए. साथ ही बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करनी चाहिए कि अकाउंट से पैसा तो नहीं कट गया है. अगर पैसा कटा है तो आप पांच दिनों का इंतजार कर सकते हैं, अगर कटी हुई राशि फिर भी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन के फेल होने की शिकायत को लेकर आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं.

Tags: ATM Card, ATM machine, ATM transactions, Bank ATM, Business news in hindi

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