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पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 63वीं और 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस नतीजे के विरोध में कोर्ट पहुंचे आवेदनकर्ताओं को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया.

हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही 12 जुलाई से होने वाली बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया है. जस्टिस मधुरेश प्रसाद की सिंगल बेंच ने 5 जुलाई से सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे सोमवार को सुनाया गया. सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी.

16 फरवरी को हुई थी पीटी की परीक्षा

16 दिसंबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी जिसके बाद 17 फरवरी 2019 को इस परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित किया था. नतीजे आने के पहले ही 12 जुलाई 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम पहले से तय किया जा चुका था. कोर्ट के इस फैसले से वैसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो मेंस की तैयारी करने के साथ ही कोर्ट के फैसले की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे.

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FIRST PUBLISHED : July 08, 2019, 14:57 IST

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