
नई दिल्ली. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट पर हम रोक नहीं लगाएंगे. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगा सकते. इसलिए कल तय कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते. हम नोटिस जारी कर रहे हैं. आप इसपर काउंटर फाइल कर सकते हैं. अन्य केस में मैरिट के आधार पर 11 जुलाई को फैसला होगा.
दोनों पक्षों के वकीलों ने दी ये दलीलें
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कहा कि एक तरफ बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है तो दूसरी ओर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराना चाहता है. अगर 11 जुलाई को विधायकों को अयोग्य कर दिया जाता है तो इस फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब रह जाएगा. सिंघवी की दलील के बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश एन के कौल ने कहा, फ्लोर टेस्ट का फैसला राज्यपाल के विवेकाधिकार के तहत आता है, जब तक यह नहीं मान लिया जाए कि राज्यपाल ने बिना तर्क और दुर्भावना से ग्रसित होकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है तब तक इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं.
भावनात्मक संबोधन के बाद इस्तीफा दे सकते हैं सीएम!
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में प्रतिकुल फैसला आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि वे इस्तीफा कब देंगे, इस पर अभी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह भी संभावना है कि सीएम उद्धव ठाकरे विधानसभा में ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं. इससे पहले वे लोगों को अपना भावनात्मक संबोधन दे सकते हैं.
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Tags: BJP, Congress, Eknath Shinde, Maharashtra, NCP, Shivsena
FIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 21:12 IST
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