
चंडीगढ़: पंजाब में अमरिंदर सरकार ने नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा सियासी रैलियों और सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल कार्यक्रमों पर भी 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। रैली करने पर आयोजक और नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज होगी। वहीं स्कूल कालेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले नाइट कर्फ्यू पंजाब के केवल 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इस पूरे प्रदेश में लगाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कोरोना के मामलों की समीक्षा को लेकर एक बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे और कहा था कि यदि लोग नहीं माने तो फिर 8 अप्रैल से सख्ती लागू की जा सकती है।
पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा किसी आउटडोर इवेंट में अधिकतम 100 लोग और इंडोर आयोजन में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उधर केंद्र सरकार ने भी पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि राज्य में मिलने वाले 80 फीसदी केस यूके वैरिएंट के हैं, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है और इसके चलते भी कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है।
पंजाब में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 2,900 नए केस सामने आए, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या प्रदेश में 25,913 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 7,216 नए केस सामने आए हैं। अब तक राज्य में कुल 25 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को बढ़ते केसों के चलते चिंता की वजह बताया था और टीमों को भेजने का ऐलान किया था।
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