new bank locker rules e0a4ace0a588e0a482e0a495 e0a4b2e0a589e0a495e0a4b0 e0a4b8e0a587 e0a49ce0a581e0a4a1e0a4bce0a587 e0a4a8e0a4bfe0a4afe0a4ae
new bank locker rules e0a4ace0a588e0a482e0a495 e0a4b2e0a589e0a495e0a4b0 e0a4b8e0a587 e0a49ce0a581e0a4a1e0a4bce0a587 e0a4a8e0a4bfe0a4afe0a4ae 1

हाइलाइट्स

लॉकर से सामान चोरी होने पर बैंकों को करनी होगी पूरी भरपाई
बैंक पारदर्शी रूप से लॉकर का किराया ग्राहकों को बताएंगे.
अगर ग्राहक लॉकर का इस्तेमाल करता है तो उसे मैसेज भेजा जाएगा.

नई दिल्ली. आरबीआई ने बीते साल बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए थे. ये नियम इस साल जनवरी में लागू हो गए. इन नियमों में बदलाव के पीछे का मकसद लॉकर में जमा संपत्तियों की चोरी की वारदातों पर लगाम लगाना था. नियमों में बदलाव से पहले लॉकर से चोरी हुए किसी सामान की जिम्मेदारी से लेने से बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.

आमतौर पर बैंक चोरी के मामले में यह बोलकर अपने आप को अलग कर लेते थे कि लॉकर के अंदर रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है. नए नियमों के लागू होने के बाद अगर लॉकर में रखे सामान कोई क्षति पहुंचती है या फिर वह चोरी होता है तो बैंक अपनी देनदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे. आइए देखते हैं कि बैंक लॉकर संबंधी नियमों में एक 1 जनवरी से 2022 से हुए नए बदलाव क्या हैं.

ये भी पढ़ें- 53 हजार की ओर बढ़ा सोना, चांदी 61 हजार के पार, कितना है आज का रेट?

करनी होगी पूरी भरपाई
आरबीआई द्वारा बैंक लॉकर संबंधी नए नियम के अनुसार, अगर लॉकर में रखे किसी भी सामान को कुछ नुकसान होता है तो बैंक उसकी 100 फीसदी भरपाई करेंगे. बैंकों के लॉकर में रखे कीमती गहनों व अन्य संपत्तियों के चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव किया है.

READ More...  Stock Market: विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर लगा ब्रेक, अक्टूबर में अब तक सिर्फ ₹1,586 करोड़ निकाले

लॉकर की लिस्ट
आरबीआई ने इसके अलावा बैंकों पर एक और जिम्मेदारी सौंपी है. आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को यह बताना होगा कि उनके पास कितने खाली लॉकर हैं और कितने लॉकरों के लिए वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है. इससे बैंक लॉकरों को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है.

मनचाहे किराए पर रोक
आप बैंकों से लॉकर 3 साल के लिए किराए पर ले सकते हैं. बैंक इसकी एवज में किराया कुछ और बताते हैं और कई तरह के शुल्क मिलाकर वास्तविक किराया लेते कुछ और हैं. इसमें भी बदलाव किया गया है. मान लीजिए किसी लॉकर का किराया 10 हजार रुपये है तो बैंक आपसे 3 साल में 30,000 रुपये से अधिक किराया नहीं लेगा. अगर कोई अन्य शुल्क लिया जाना है तो उसे ग्राहक को पहले बताया जाएगा. इसके अलावा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नियम यह भी लाया गया है कि यदि आप अपने लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एसएमएस या इमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी. इससे कोई और आपका लॉकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

Tags: Bank, Business news, RBI

Article Credite: Original Source(, All rights reserve)