
हाइलाइट्स
बिल के व्याख्या खंड (Interpretation section) में her और she शब्द हैं.
इस बिल में 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.
यह बिल लोगों को अपने पर्सनल डेटा की रक्षा करने के अधिकार देगा.
नई दिल्ली. समय बदल रहा है. धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ‘पुरुष प्रधान’ समाज में महिलाओं को भी हक़ मिलने लगा है. आज केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Personal Data Protection Bill) का जो ड्राफ्ट शेयर किया है, उसमें जेंडर के लिए सभी जगह She या Her शब्द का इस्तेमाल किया गया है. अब तक He या His शब्दों का प्रचलन था.
इस ड्राफ्ट बिल के व्याख्या खंड (Interpretation section) में कहा गया है, “इस अधिनियम में … किसी भी व्यक्ति के लिए सभी जेंडर्स के लिए सर्वनाम “her” और “she” का उपयोग गया है.”
ये वाक्य हैं गवाह
आगे, Deemed Consent खंड के तहत, मसौदे में कहा गया है, “एक डेटा प्रिंसिपल अपने पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को सहमति दे सकती है, यदि ऐसी प्रोसेसिंग की आवश्यक है.” इस वाक्य को अंग्रेजी में कुछ यूं लिखा गया है, “A Data Principal is deemed to have given consent to the processing of her personal data if such processing is necessary.” इसमें भी Her का इस्तेमाल हुआ है.
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“ऐसी स्थिति में, जहां डेटा प्रिंसिपल अपनी इच्छा से डेटा फ़िड्यूशरी को अपना पर्सनल डेटा देती है और यह उचित रूप से अपेक्षित है कि वह ऐसा पर्सनल डेटा प्रदान करेगी.” बता दें कि डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा है और डेटा फ़िड्यूशरी मतलब जो डेटा ले रहा है. इस वाक्य में भी डेटा प्रिंसिपल के लिए her और she का उपयोग हुआ है.
इसे एक उदाहरण से बताया गया है. लिखा गया है, “रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करने के लिए ‘ए’ डेटा फ़िड्यूशरी को अपना नाम और मोबाइल नंबर शेयर करती है. बुकिंग या रिजर्वेशन की पुष्टि के उद्देश्य से ‘ए’ डेटा फ़िड्यूशरी को अपना नाम और मोबाइल नंबर अपने पास रखने के लिए सहमति दे सकती है.” इस पूरे वाक्य में भी her एवं she का इस्तेमाल किया गया है.
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इस बार 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान
बता दें कि नए प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एंटीटी को 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 2019 में जो ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, उसमें 15 करोड़ रुपये या किसी कंपनी (Entity) के वैश्विक कारोबार का 4 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था.
इस नए अधिनियम का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डेटा से संबंधित रेगुलेशन प्रदान करना है. यह व्यक्तियों के अपने पर्सनल डेटा की रक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है.
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Tags: Data breach, Data Privacy, Data Protection Bill, Personal Data Protection Bill, What is Data Protection Bill, Women rights
FIRST PUBLISHED : November 18, 2022, 18:09 IST
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