
हाइलाइट्स
पीपीएफ में अभी 7.1 फीसदी का रिटर्न दिया जा रहा है.
यह बीते एक दशक में इस पर सबसे कम ब्याज दर है.
2012-13 में पीपीएफ पर खाताधारको को 8.8% रिटर्न मिलता था.
नई दिल्ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकरा द्वारा चलाई जाने कुछ सबसे बेहतरीन निवेश स्कीम्स में से एक है. इसमें आपको अच्छे रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है. पीपीएफ में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं पीपीएफ में जमा की गई राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर खाताधारक को कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर टैक्स के नजरिए से देखें तो पीपीएफ EEE की श्रेणी में आता है. इसका मतलब कि इसमें निवेश, ब्याज और निकासी तीनों ही पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.
कई लोग लेकिन इस असमंजस में रहते हैं कि क्या टैक्स बचत और रिटर्न के लिहाज से जबरदस्त इस स्कीम में अधिक से अधिक पैसा लगाकर मुनाफा और बचत बढ़ाई नहीं जा सकती? पीपीएफ में पहले 1 लाख रुपये की निवेश सीमा थी. यानी आप एक साल में इसमें केवल 1 लाख रुपये ही लगाकर उस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते थे. इसके बाद 2014 में इसे बदलकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया. तब यह योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 1968 के तहत संचालित होती थी.
2019 में एक बार फिर बदलाव
साल 2019 में इसे गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873 के तहत ला दिया गया. हालांकि, तब भी निवेश की अधिकतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया. आप अब भी एक वित्तीय वर्ष में इस योजना में 1.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते. आपको इस योजना में हर साल न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है. यह एक पूरी तरह टैक्स मुक्त स्कीम है तो संभव है कि सरकार इसलिए भी इसकी अधिकतम निवेश सीमा को नहीं बढ़ाती है.
कितना मिलता है रिटर्न
पीपीएफ पर आपको सुनिश्चित रिटर्न दिया जाता है. इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय करता है. अभी पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है. ये इस योजना के तहत दिया जाने वाले 10 सालों का सबसे कम रिटर्न है. 2012-13 में इस योजना के तहत 8.8 फीसदी का रिटर्न दिया जाता था. रेपो रेट में लगातार हो रही वृद्धि के बाद लोगों को उम्मीद है कि सरकार के इसके रिटर्न में भी इजाफे की घोषणा कर सकती है.
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Tags: Business news in hindi, Epfo, Income tax, Personal finance, PPF, PPF account, Save Money, Small Savings Schemes
FIRST PUBLISHED : December 29, 2022, 08:50 IST
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