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सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण जुर्माने पर रखी सख्त नीति: मनमानी नहीं, सिर्फ तथ्यों पर आधारित
22/5/2026, 12:34:26 am

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण नुकसान की क्षतिपूर्ति पर राज्य सरकारों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकाारें मनमाने तरीके से पर्यावर्ण जुर्माना नहीं लगा सकतीं। यह फैसला एक मुकदमे में दिया गया, जिसमें कुछ राज्यों द्वारा विकास परियोजनाओं पर बिना किसी विस्तृत जांच के भारी जुर्माने लगाने का मामला था।
अदालत ने कहा कि क्षतिपूर्ति की राशि पर्यावर्ण के वास्तविक नुकसान के आधार पर तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए कि वे विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय पर्यावर्ण संरक्षण के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना किसी भी तरह के निवेश बाधाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
वकीलों के अनुसार, यह फैसला उद्योगों और विकास परियोजनाओं के लिए एक स्पष्ट नियम प्रदान करेगा। इससे पर्यावर्ण नियमों की गंभीरता बनी रहेगी, लेकिन मनमानी नहीं होगी। इस फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने पर्यावर्ण जुर्माना नीतियों को फिर से समीक्षा करने की बात कही है।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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