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बेतिया में मां-बेटे की हत्या: दंपती समेत चार दोषी करार, सजा जल्द

19/9/2026, 7:46:13 pm
बेतिया में मां-बेटे की हत्या: दंपती समेत चार दोषी करार, सजा जल्द
बेतिया की जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को मां‑बेटे की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) की अदालत ने पति‑पत्नी समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया। चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 34 (सामान्य इरादा) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख 12 अक्टूबर मुकर्रर की है। मामला 14 मार्च 2021 का है। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने घर में घुसकर मां‑बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोली लगने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय शांति देवी और उनके 30 वर्षीय बेटे राजू कुमार के रूप में हुई। घटना के वक्त राजू की पत्नी और दो बच्चे घर में ही थे, जो बाल‑बाल बच गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों में से चार को गिरफ्तार किया था। दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में मुन्ना साह और उसकी पत्नी रीना देवी के अलावा उनके दो सहयोगी ललन साह और गुड्डू कुमार शामिल हैं। चारों घटना के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने 12 गवाह पेश किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट और बरामद हथियार की बैलिस्टिक जांच ने अभियोजन का मामला मजबूत किया। बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त अंधेरा था और पहचान मुश्किल थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। मगर अदालत ने गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक सबूतों को पर्याप्त माना। न्यायाधीश ने कहा कि सामूहिक इरादे से की गई हत्या में सभी आरोपी समान रूप से जिम्मेदार हैं। फैसले के बाद मृतक परिवार के लोगों ने संतोष जताया। राजू की पत्नी ने कहा, "न्याय मिला है, अब कड़ी सजा की उम्मीद है।" स्थानीय लोगों ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने फैसले को कानून की जीत बताया और कहा कि इससे अपराधियों में डर पैदा होगा। अगली सुनवाई में सजा का ऐलान किया जाएगा। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)

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