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बिहार के गांवों में बड़ा मकान बनाने से पहले जान लें नया नियम, वरना रुक सकता है निर्माण

17/8/2026, 9:57:00 am
बिहार के गांवों में बड़ा मकान बनाने से पहले जान लें नया नियम, वरना रुक सकता है निर्माण
बिहार के गांवों में अब बड़ा मकान या अपार्टमेंट बनाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत तय क्षेत्रफल से बड़ा भवन बनाने के लिए अब पंचायत या प्रखंड स्तर से अनुमति लेनी होगी। बिना मंजूरी निर्माण शुरू करने पर कार्रवाई हो सकती है। पहले गांवों में लोग मनमाने ढंग से मकान बनवा लेते थे। नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब शहरी तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी भवन निर्माण के मानक तय किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। यही नहीं, बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट के लिए अलग से तकनीकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अनियोजित निर्माण रोकने और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गांवों में भी अब भूकंपरोधी तकनीक, अग्नि सुरक्षा और जल निकासी का ध्यान रखना होगा। नियम तोड़ने पर निर्माण रोकने के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि निर्माण शुरू करने से पहले अपने प्रखंड कार्यालय या पंचायत सचिव से संपर्क करें। जरूरी दस्तावेज जमीन के कागजात, पहचान पत्र और प्रस्तावित नक्शा साथ ले जाएं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी जल्द शुरू होने वाली है। यह नियम पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगा। इससे जहां एक ओर सुनियोजित विकास होगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जानकार मानते हैं कि लंबे समय में यह गांवों की तस्वीर बदलेगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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