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बिहार में सरकारी सेवकों पर सीबीआई की सीधी कार्रवाई पर रोक, सम्राट सरकार ने बदला नियम
5/9/2026, 12:22:29 am

बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सीबीआई को राज्य के सरकारी सेवकों पर सीधी कार्रवाई करने से रोक दिया है। नए नियम के मुताबिक अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई तभी जांच शुरू कर सकेगी जब राज्य सरकार उसकी अनुमति दे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सम्राट सरकार ने यह संशोधन बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य विभागों की सिफारिश पर किया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप कम होगा और कर्मचारी निडर होकर काम कर सकेंगे।
पहले सीबीआई को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना भी किसी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार था। इस व्यवस्था को लेकर कई बार विवाद हुए थे, खासकर जब राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में सीबीआई ने सीधी कार्रवाई की।
विपक्षी दलों ने इस कदम को केंद्र की जांच एजेंसी को कमजोर करने की कोशिश बताया है। वहीं, सरकारी कर्मचारी संघों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नया नियम संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन यह सीबीआई की स्वायत्तता पर सवाल भी खड़े करता है। आने वाले दिनों में अदालतें इस प्रावधान की व्याख्या कर सकती हैं।
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
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