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बिहार में अफसरों के लिए नया नियम: MLA‑MP का कॉल न उठा तो करना होगा कॉल बैक

22/8/2026, 1:26:08 am
बिहार में अफसरों के लिए नया नियम: MLA‑MP का कॉल न उठा तो करना होगा कॉल बैक
बिहार सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी विधायक या सांसद का फोन अगर अधिकारी नहीं उठा पाता तो उसे तुरंत कॉल बैक करना होगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी जिला स्तरीय व विभागीय अधिकारियों पर लागू होगा। आदेश के अनुसार अधिकारी को मिस्ड कॉल की जानकारी अपने रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और 24 घंटे के अंदर वापस कॉल करना अनिवार्य है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संवाद को तेज़ करना है। उन्होंने कहा कि कई बार विधायक या सांसद आम जनता की समस्याओं को लेकर फोन करते हैं, लेकिन अधिकारी व्यस्तता के कारण कॉल नहीं उठा पाते। नए नियम से ऐसी स्थिति में जवाबदेही तय होगी और जनता की शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कॉल बैक न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विपक्षी दलों ने इस नियम का स्वागत किया है, लेकिन कुछ अधिकारी संघों ने इसे अतिरिक्त बोझ बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल विधायक और सांसद के फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी जनप्रतिनिधि के कॉल पर भी लागू होगा। अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर को आधिकारिक रिकॉर्ड में अपडेट रखने का भी निर्देश दिया गया है। इस पहल से बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। समीक्षा में मिस्ड कॉल की संख्या, कॉल बैक की समयसीमा और लंबित मामलों की स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा, अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस नियम की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विधायकों और सांसदों के साथ प्रशासन का तालमेल बेहतर होगा और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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