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बिहार पंचायत चुनाव: मुखिया पद पर नौकरी आरक्षण नहीं, भ्रम खत्म

25/8/2026, 12:43:35 am
बिहार पंचायत चुनाव: मुखिया पद पर नौकरी आरक्षण नहीं, भ्रम खत्म
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मुखिया पद के लिए नौकरी वाला आरक्षण कानून लागू नहीं होगा। पहले कई लोग समझते थे कि सरकारी नौकरी में मिलने वाला आरक्षण पंचायत चुनाव में भी चलेगा। अब चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग ने एक संयुक्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का आधार केवल जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारों की सूची तय करने में आसानी होगी। स्थानीय नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अब पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे। विपक्षी दलों ने भी इस कदम को सही ठहराया है। हालांकि कुछ संगठन अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। वे चाहते हैं कि नौकरी वाला आरक्षण भी पंचायत चुनाव में लागू हो। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आगे भी नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करेगा। उम्मीदवारों को नए नियमों के अनुसार नामांकन करना होगा। ग्रामीण मतदाताओं को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इस फैसले से बिहार के पंचायत चुनाव में स्पष्टता आई है। अब सभी पक्ष अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं। पिछले साल भी इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने तब कहा था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत तय होगा। इसके बाद सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि नौकरी आरक्षण और पंचायत आरक्षण अलग-अलग हैं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही नया आदेश जारी किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि यह फैसला ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले चुनाव में EVM का उपयोग बढ़ाया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान भी गांव-गांव चलाया जाएगा। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट नियमों से कानूनी विवाद कम होंगे। साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया में आसानी होगी। बिहार के सभी जिलों में नए निर्देश भेज दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अब नए नियमों के अनुसार सूची तैयार करेंगे। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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