लाइव
टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।
bihar

बिहार पंचायत चुनाव में देरी: हाईकोर्ट में याचिका दायर

11/9/2026, 12:24:54 am
बिहार पंचायत चुनाव में देरी: हाईकोर्ट में याचिका दायर
बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख अब तक तय नहीं हो सकी है। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। इस देरी के विरोध में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का चुनाव हर पांच साल में होना अनिवार्य है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का निर्देश दे। राज्य सरकार ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से चुनाव टाले गए थे। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभी जारी है और इसे पूरा होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों के अभाव में विकास योजनाएं रुकी हुई हैं। ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं हो पा रही हैं, जिससे मनरेगा, पेयजल और सड़क निर्माण जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर तय की है। अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत चुनाव की समयसीमा तय कर सकती है, जिससे ग्रामीण प्रशासन फिर से सक्रिय होगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

संबंधित