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सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का खुलासा: भीड़ में घिरे कांस्टेबल ने AK-47 से चलाईं 4 गोलियां

18/8/2026, 2:18:10 am
सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का खुलासा: भीड़ में घिरे कांस्टेबल ने AK-47 से चलाईं 4 गोलियां
बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक अहम खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक कांस्टेबल भीड़ में बुरी तरह फंस गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने सर्विस राइफल AK-47 से हवा में चार गोलियां चलाईं। यह बात पुलिस ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कही है। मामला पटना हाई कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पुलिस का पक्ष सुना। पुलिस का तर्क है कि कांस्टेबल ड्यूटी पर था। अचानक उग्र भीड़ ने उसे घेर लिया। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। भीड़ हिंसक हो रही थी। ऐसे में कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की। गोलियां चलने के बाद भीड़ तितर-बितर हुई और कांस्टेबल सुरक्षित निकल सका। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में थी। पुलिस मैनुअल के मुताबिक जान का खतरा होने पर हवाई फायरिंग की जा सकती है। कांस्टेबल ने कोई गोलियां किसी व्यक्ति पर नहीं चलाईं। सिर्फ हवा में फायर कर हालात काबू किए। याचिकाकर्ता के वकील ने इस दलील पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या भीड़ को काबू करने के लिए कम घातक तरीके नहीं अपनाए जा सकते थे? क्या AK-47 जैसे घातक हथियार से हवाई फायरिंग उचित थी? अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और अगली तारीख तय की। यह मामला पुलिस बल प्रयोग के नियमों पर बहस खड़ी करता है। भीड़ नियंत्रण में घातक हथियारों के इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग उठ रही है। मानवाधिकार संगठन पहले भी ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुलिस कार्रवाई के मानक तय कर सकता है। अगली सुनवाई में अदालत विस्तृत आदेश दे सकती है। तब तक कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बरकरार रहेगी। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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