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बिहार के गांवों में बहुमंजिला मकान के लिए नक्शा पास करना जरूरी

17/8/2026, 6:05:09 am
बिहार के गांवों में बहुमंजिला मकान के लिए नक्शा पास करना जरूरी
बिहार सरकार ने गांवों में बहुमंजिला मकान बनाने के लिए नया नियम जारी किया है। अब किसी भी बहुमंजिला भवन के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला स्तर पर लागू होगा। ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर पहले की तरह कोई मंजूरी नहीं मिलेगी। जिला नगर योजना विभाग ही नक्शे की जांच करेगा। नियम के मुताबिक बिल्डर या मालिक को पहले जिला कार्यालय में आवेदन देना होगा। फिर विभाग नक्शे की तकनीकी जांच करेगा। अगर नक्शा मानकों के अनुसार होगा तो ही निर्माण की अनुमति मिलेगी। इस कदम का मकसद अवैध निर्माण रोकना और गांवों में सुनियोजित विकास लाना है। पिछले कुछ सालों में कई गांवों में बिना नक्शे के ऊंचे मकान बने, जिससे सड़क, नाली और बिजली की समस्या बढ़ी। जिला अधिकारियों ने बताया कि नए नियम से पारदर्शिता आएगी। बिल्डरों को अब हर चरण की जानकारी देनी होगी। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। ग्रामीणों ने मिली‑जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे निर्माण की लागत बढ़ेगी, जबकि दूसरे मानते हैं कि सुरक्षा और सुविधा बेहतर होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा बहुमंजिला मकानों को भी नए मानकों के अनुसार नियमित कराना होगा। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और निर्माण रोकने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार गलती पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार उल्लंघन पर निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। सरकार ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने बिल्डरों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर वे नक्शा प्रक्रिया से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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