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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: कमियां दूर होने के बाद फूड लाइसेंस अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता
10/9/2026, 10:13:58 pm

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि खाद्य लाइसेंस को कमियां दूर होने के बाद अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि जब लाइसेंसधारी सभी शर्तें पूरी कर लेता है, तो प्राधिकरण को तय समय में लाइसेंस बहाल करना होगा। इस आदेश का असर उन हजारों छोटे‑बड़े खाद्य कारोबारियों पर पड़ेगा जिनके लाइसेंस लंबे समय से रुके हुए थे।
मामला एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का था जिसका लाइसेंस कुछ तकनीकी खामियों के कारण निलंबित कर दिया गया था। यूनिट ने सभी खामियां दूर कर दीं और फिर से आवेदन किया, लेकिन विभाग ने बिना किसी ठोस वजह के लाइसेंस नहीं लौटाया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि निलंबन अनिश्चित काल तक जारी रखना कानून के विरुद्ध है।
न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून का उद्देश्य जनता को सुरक्षित भोजन देना है, न कि कारोबारियों को बेवजह परेशान करना। इसलिए प्राधिकरण को लाइसेंस बहाल करने की समय‑सीमा तय करनी चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी किए जाएं।
इस फैसले से खाद्य उद्योग को राहत मिली है और अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है कि वे समय पर कार्रवाई करें। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। साथ ही, यह आदेश अन्य राज्यों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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