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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवजात पोती की हत्या पर कहा – बेटा ही चाहना दुर्भाग्यपूर्ण

19/9/2026, 1:17:00 am
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवजात पोती की हत्या पर कहा – बेटा ही चाहना दुर्भाग्यपूर्ण
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले में अपनी राय रखी है। एक परिवार पर आरोप है कि उसने अपनी नवजात पोती को मार डाला क्योंकि वे बेटा चाहते थे। अदालत ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी लोग बेटा ही चाहते हैं।" मामला महाराष्ट्र के एक गांव का है जहां दादा‑दादी ने जन्म के तुरंत बाद पोती की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत सख्त सजा की मांग की। जज ने अपने फैसले में सामाजिक मानसिकता पर चोट करते हुए कहा कि बेटे की चाहत में बेटियों की जान लेना अपराध के साथ‑साथ नैतिक पतन भी है। उन्होंने सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ऐसी घटनाएं रुकें। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कानून के साथ‑साथ सोच बदलने की जरूरत है। कई राज्यों में पहले से ही बेटी बचाओ अभियान चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी पुरानी सोच हावी है। इस फैसले से उम्मीद है कि दूसरी अदालतें भी ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाएंगी। समाज को समझना होगा कि बेटा या बेटी, दोनों समान हैं और किसी की जान लेना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)

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