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गोवा विधानसभा ने वकीलों पर हमले के लिए सात साल की सज़ा वाला विधेयक पारित किया

1/9/2026, 8:27:45 pm
गोवा विधानसभा ने वकीलों पर हमले के लिए सात साल की सज़ा वाला विधेयक पारित किया
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गोवा विधानसभा ने मंगलवार को एक अहम विधेयक पारित किया जिसमें वकीलों पर हमले को गैर‑जमानती अपराध घोषित किया गया है। नए कानून के तहत दोषी को अधिकतम सात साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। विधेयक में साफ किया गया है कि वकील पर हमला चाहे अदालत परिसर में हो या बाहर, दोनों स्थितियों में समान सज़ा लागू होगी। इससे पहले ऐसे मामलों में केवल सामान्य मारपीट की धाराएं लगती थीं, जिससे सज़ा कम होती थी। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वकील न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और उनकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। विपक्ष ने भी विधेयक का समर्थन किया, लेकिन कुछ सदस्यों ने जेल नियमों में किए गए संशोधनों पर सवाल उठाए। जेल नियमों में बदलाव के तहत अब कैदियों को अधिक कठोर निगरानी में रखा जाएगा। नए प्रावधानों में कैदियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, नियमित तलाशी और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई शामिल हैं। कानून मंत्री ने बताया कि ये संशोधन जेल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में बंद वकीलों या अन्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग वार्ड बनाने पर विचार चल रहा है। विधेयक पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह कानून पूरे गोवा में लागू हो जाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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