लाइव
टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।
champaran

हरसिद्धि में 8 फरार वारंटी गिरफ्तार, अदालत में पेशी

27/8/2026, 9:18:24 am
हरसिद्धि में 8 फरार वारंटी गिरफ्तार, अदालत में पेशी
हरसिद्धि, चंपारन जिला, 2 नवंबर : स्थानीय पुलिस ने आठ फरार वारंटी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर की गई और इसमें थाना प्रभारी सुधीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष दल शामिल था। ये सभी लंबे समय से अलग‑अलग आपराधिक मामलों में वांछित थे और उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये लोग हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बेलवा, मधुबनी और सिसवा गांवों में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम ने रात में घेराबंदी की और सभी को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ लूट, धोखाधड़ी और अवैध शस्त्र रखने के मुकदमे दर्ज हैं। एक आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है। पुलिस ने उनकी पहचान आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों से की। गिरफ्तारी के बाद सभी को तुरंत हिरासत में लेकर स्थानीय न्यायालय ले जाया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी पेशी सुनी और आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। तीन को जमानत पर रिहा किया गया जबकि पांच को जमानत न मिलने पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी भी कुछ अन्य फरार वारंटी बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है। अभियान के दौरान पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी और अवैध शस्त्र तथा नशीले पदार्थ भी जब्त किए। जब्त सामान में एक पिस्तौल, पांच कारतूस और लगभग दो सौ ग्राम गांजा शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी और आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। फिलहाल, आठ गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ आगे की जांच चल रही है और अदालत में उनके मामलों की सुनवाई होगी। समाचार स्रोत: Google News — Champaran (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Champaran (Hindi)

संबंधित