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जेट एयरवेज लोन केस: नरेश गोयल ने अदालत से राहत मांगी, सीबीआई तीन साल में चार्जशीट नहीं दे पाई

4/9/2026, 6:06:45 am
जेट एयरवेज लोन केस: नरेश गोयल ने अदालत से राहत मांगी, सीबीआई तीन साल में चार्जशीट नहीं दे पाई
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जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल ने दिल्ली की विशेष अदालत में याचिका दायर कर राहत मांगी है। उनका कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट पेश नहीं की है। इस देरी को वह अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। अदालत में दाखिल याचिका में गोयल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने मामले को बेवजह लटकाए रखा है। उन्होंने दलील दी कि लंबी अवधि तक चार्जशीट न आने से उनकी प्रतिष्ठा और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच अभी जारी है और चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोयल की मांग जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। मामला 2021 में दर्ज हुआ था, जब बैंकों ने जेट एयरवेज को दिए गए कर्ज की वसूली के लिए शिकायत की थी। सीबीआई ने धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों में केस दर्ज किया था। अब तक सीबीआई ने कई गवाहों के बयान लिए हैं, लेकिन अंतिम आरोप पत्र अब तक नहीं आया। इस वजह से अदालत में सुनवाई बार‑बार टलती रही है। गोयल के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए या फिर मामले को तेजी से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि देरी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना रही है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि जांच में देरी नहीं, बल्कि जटिल वित्तीय लेनदेन की वजह से समय लग रहा है। उन्होंने अदालत से गोयल की याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की है। फैसला आने तक गोयल की याचिका पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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