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ट्रंप को झटका: जज ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर नया आदेश रोका

3/9/2026, 5:03:36 am
ट्रंप को झटका: जज ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर नया आदेश रोका
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अमेरिका के एक फ़ेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अवैध प्रवासियों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करने की कोशिश की गई थी। जज ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के चौदहवें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर पैदा हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। इस आदेश को ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अवैध रूप से रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। कई राज्य और नागरिक अधिकार संगठनों ने इस आदेश को संविधान विरोधी बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। जज ने स्पष्ट किया कि कार्यकारी आदेश द्वारा नागरिकता के नियम बदलना संविधान के खिलाफ है और केवल संसद ही ऐसा कानून बना सकती है। उन्होंने कहा कि पहले के मामलों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वॉन्ग किम आर्क ने स्थापित किया है कि जन्मस्थान आधारित नागरिकता अपरिवर्तनीय है। इस रोक को ट्रंप की आव्रजन नीति को सख्त बनाने के उनके प्रयासों का एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रशासन का कहना था कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए आवश्यक है। हालांकि विपक्षी दल, प्रवासी समूह और कानून के विशेषज्ञों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह संविधान की रक्षा है। अब मामला ऊपर की अदालत में जा सकता है। यदि सरकार अपील करती है तो最终 निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। तब तक मौजूदा नियम यथावत रहेगा और अमेरिका में पैदा हुए हर बच्चे को नागरिकता मिलती रहेगी। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आदेश अक्सर अस्थायी होते हैं और लंबी कानूनी लड़ाई में टिक नहीं पाते। वे बताते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है इसलिए कार्यकारी आदेश से इसे बदलना मुश्किल है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व
समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व

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