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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंदिरों के चंदे को केंद्रीय व्यवस्था में लाने का आदेश दिया

10/9/2026, 12:33:27 pm
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंदिरों के चंदे को केंद्रीय व्यवस्था में लाने का आदेश दिया
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक चंदा चोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी हिंदू मंदिरों में दान की रकम एक केंद्रीय व्यवस्था से जमा कराने का आदेश दिया है। जस्टिस एस के शुक्ला की बेंच ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। इसलिए हर मंदिर के खातों की नियमित ऑडिट और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार को छह महीने के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का निर्देश मिला है। इस पोर्टल पर प्रत्येक मंदिर की दान राशि, खर्च और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। मंदिर प्रबंधन समितियों को हर महीने दान का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली समिति पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि केंद्रीय व्यवस्था से भ्रष्टाचार रुकेगा और दानदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। कुछ मंदिर प्रबंधकों ने लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें बताई हैं। उन्होंने कर्मचारियों की कमी और तकनीकी जानकारी न होने का हवाला दिया। राज्य सरकार ने अदालत के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही तकनीकी टीम गठित की जाएगी और पोर्टल का विकास शुरू होगा। अगली सुनवाई में सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने चेतावनी दी कि देरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का असर देश के अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। कई राज्यों ने पहले से ही मंदिर दान की पारदर्शिता के लिए कदम उठाए हैं। नागरिकों से अपील है कि वे दान देते समय पोर्टल पर जानकारी देखें और पारदर्शिता का समर्थन करें। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया

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