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केरल: विधायक मणि सी कप्पन की सदस्यता पर तलवार, हाईकोर्ट में अयोग्यता की याचिका

10/9/2026, 11:50:04 pm
केरल: विधायक मणि सी कप्पन की सदस्यता पर तलवार, हाईकोर्ट में अयोग्यता की याचिका
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केरल के पाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक मणि सी कप्पन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक आपराधिक मामले में अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के तुरंत बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि स्वतः ही अयोग्य हो जाते हैं। मणि सी कप्पन ने 2021 के विधानसभा चुनाव में पाला सीट जीती थी। वे अभिनेता से नेता बने हैं और यूडीएफ गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़े थे। सजा के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक हलकों में उनकी सदस्यता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट सजा पर रोक नहीं लगाता तो कप्पन की विधायकी जाना लगभग तय है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कप्पन के वकीलों का कहना है कि वे सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे और स्टे ऑर्डर की मांग करेंगे। तब तक के लिए उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान स्पष्ट हैं — दोषसिद्धि और दो साल से अधिक की सजा पर अयोग्यता तत्काल प्रभावी होती है, बशर्ते ऊपरी अदालत दोषसिद्धि पर ही रोक न लगा दे। इस मामले का असर केरल की राजनीति पर भी पड़ सकता है। पाला सीट परंपरागत रूप से यूडीएफ का गढ़ मानी जाती है। अगर कप्पन अयोग्य घोषित होते हैं तो वहां उपचुनाव कराना पड़ेगा। सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ दोनों ही इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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