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ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, टीएमसी का नाम और चिह्न का मामला

18/9/2026, 4:54:55 am
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, टीएमसी का नाम और चिह्न का मामला
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पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला पार्टी के नाम 'तृणमूल कांग्रेस' और उसके चुनाव चिह्न 'फूल और घास' से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें टीएमसी के नाम और चिह्न के इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें रखी गई थीं। ममता बनर्जी का आरोप है कि आयोग का यह फैसला मनमाना है और इससे पार्टी की पहचान प्रभावित होगी। उनकी याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ममता बनर्जी ने मांग की है कि आयोग के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनके वकीलों का तर्क है कि राजनीतिक दल के नाम और चिह्न उसकी पहचान होते हैं और इनमें बदलाव या शर्तें लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में इसी महीने कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे वक्त में यह मामला बेहद अहम हो गया है। टीएमसी का कहना है कि आयोग का फैसला चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। वहीं, चुनाव आयोग का पक्ष है कि उसने केवल नियमों के मुताबिक कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। फैसला जो भी हो, उसका असर बंगाल की राजनीति और आने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों के साथ अदालत में डटे हुए हैं।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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