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मोतिहारी में आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को दो साल की सजा
31/8/2026, 6:11:59 pm

मोतिहारी की जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। मामला अवैध हथियार रखने का था। पुलिस ने आरोपी को पिछले साल गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सबूत पेश किए। गवाहों ने बताया कि आरोपी के पास बिना लाइसेंस की पिस्तौल थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि हथियार गलती से मिला था। लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। जिला न्यायाधीश राजेश कुमार ने फैसले में कहा कि आर्म्स एक्ट का उल्लंघन गंभीर अपराध है। सजा से समाज को संदेश मिलेगा। दोषी को दो साल की कैद के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे अपराध पर लगाम लगेगी। पुलिस ने कहा कि आगे भी अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पिछले साल इसी अदालत ने दो अन्य मामलों में भी सजा दी थी। दोषी पक्ष ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अदालत का यह फैसला बिहार में आर्म्स एक्ट के लागू होने का एक और उदाहरण है। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)
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