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मोतिहारी में पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% छूट, 12 सितंबर को लोक अदालत

11/9/2026, 10:46:07 am
मोतिहारी में पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% छूट, 12 सितंबर को लोक अदालत
मोतिहारी जिला प्रशासन ने यातायात नियम तोड़ने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 90 दिन से अधिक पुराने चालान पर पचास प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में लागू होगी। उस दिन सभी लंबित चालान एक साथ सुने जाएंगे और मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि छूट का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को मूल चालान की प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ लाना होगा। बिना दस्तावेज के छूट नहीं मिलेगी। लोक अदालत की प्रक्रिया सरल रखी गई है, किसी वकील की जरूरत नहीं है, सीधे अधिकारी के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। सुनवाई तेजी से पूरी होगी। जिले में करीब पांच हजार से अधिक पुराने चालान लंबित हैं, जिससे वाहन चालकों पर आर्थिक दबाव बना हुआ था। इस पहल से हजारों चालकों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन ने शिविर भी लगाए हैं, जहां नागरिकों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी ताकि नियमों का पालन आसान बने। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोक अदालत में चालान निपटाने के बाद दोबारा उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि छूट केवल उन चालानों पर लागू होगी जो 90 दिन से पुराने हैं और जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा, जिन वाहन मालिकों ने पहले ही चालान का भुगतान कर दिया है, उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। लोक अदालत के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं, जहां कर्मचारी चालान की जांच करेंगे और छूट की गणना करेंगे। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। नागरिकों से अपील है कि वे समय पर लोक अदालत पहुंचें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और चालान निपटाएं। समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Motihari (Hindi)

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