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न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाई रोक

24/8/2026, 9:02:50 pm
न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाई रोक
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न्यूजीलैंड की संसद ने एक नया कानून पास किया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकता है। सरकार ने कहा कि यह कदम बच्चों की मानसिक सेहत, निजता और ऑनलाइन शोषण के खतरे को कम करने के लिए उठाया गया है। कानून के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के यूज़र के अकाउंट बंद करने या नए अकाउंट बनाने से रोकना होगा। कंपनियों को उम्र की पुष्टि के लिए ठोस व्यवस्था लागू करनी होगी और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने बताया कि नया नियम अभिभावकों को अधिक नियंत्रण देगा और बच्चों को डिजिटल दबाव से बचाएगा। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पूर्ण प्रतिबंध से बच्चे छिपकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी डिजिटल साक्षरता प्रभावित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। कानून अगले साल से लागू होगा और इसके लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनाई जाएगी। अभिभावक संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है, जबकि टेक उद्योग ने इसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा और जागरूकता अभियान साथ‑साथ चलेंगे ताकि बच्चे सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सीख सकें। कानून का पालन कराने के लिए एक डिजिटल निगरानी इकाई भी बनाई जाएगी जो प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करेगी। उम्र सत्यापन के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक आईडी, स्कूल रिकॉर्ड और माता‑पिता की सहमति जैसे विकल्प सुझाए हैं। बाल अधिकार संगठनों ने कानून को बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर की आशंका भी जताई। कानून के तहत प्लेटफॉर्म को हर महीने रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने कितने अकाउंट बंद किए और कितने नए अकाउंट रोके। न्यूजीलैंड की अदालतें पहले ही कई मामलों में सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के डेटा सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहरा चुकी हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व
समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व

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