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ऑटिज्म पीड़ित बेटे के लिए इस्तीफा देने वाली महिला जज को ओडिशा हाई कोर्ट से राहत, नौकरी बहाल

17/9/2026, 7:10:00 pm
ऑटिज्म पीड़ित बेटे के लिए इस्तीफा देने वाली महिला जज को ओडिशा हाई कोर्ट से राहत, नौकरी बहाल
ओडिशा हाई कोर्ट ने एक महिला जज को बड़ी राहत दी है। जज ने अपने बेटे की ऑटिज्म बीमारी के कारण पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि बेटे की देखभाल के लिए उन्हें पूरा समय चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले को मानवीय आधार पर देखा। अदालत ने कहा कि एक माँ का अपने बच्चे की देखभाल करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसलिए जज का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता। फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया कि जज को उनकी पुरानी पोस्ट पर वापस लिया जाए। साथ ही उन्हें वेतन और भत्ते भी पूरे मिलेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर विभाग को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। इस फैसले से न्यायपालिका में काम करने वाली महिलाओं को बड़ा संदेश मिला है। उन्हें भरोसा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी नहीं छीनी जाएगी। जज ने फैसले पर खुशी जताई और कहा कि अब वे बेटे की देखभाल के साथ-साथ अपनी ड्यूटी भी निभा सकेंगी। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)

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