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पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गोद लिए बेटे को भी मिलेगी अनुकंपा नौकरी

8/9/2026, 1:50:00 pm
पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: गोद लिए बेटे को भी मिलेगी अनुकंपा नौकरी
पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में गोद लिए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। कोर्ट ने साफ किया कि कानूनी रूप से वैध गोदनामा होने के बाद बेटा अपने पिता की जगह नौकरी पाने का अधिकारी होता है। यह फैसला बिहार के कई परिवारों के लिए राहत भरा है। मामला पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया का है। एक सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो गई थी। उसके परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। विभाग ने यह कहकर अर्जी खारिज कर दी कि बेटा गोद लिया हुआ है, इसलिए वह पात्र नहीं है। परिवार ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस पी. बी. बजंथरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण‑पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत गोद लिया बेटा भी जैविक बेटे के समान सभी अधिकार रखता है। गोदनामा विधिवत रजिस्टर्ड था और सभी कानूनी शर्तें पूरी की गई थीं। कोर्ट ने विभाग की दलील को खारिज करते हुए कहा कि एक बार वैध गोदनामा होने के बाद बेटे के अधिकारों में कोई फर्क नहीं रह जाता। अनुकंपा नियुक्ति के नियम भी यही कहते हैं कि कर्मचारी की मौत के बाद उसके बेटे को प्राथमिकता मिलेगी। बेटा चाहे जैविक हो या गोद लिया, कानून की नजर में दोनों बराबर हैं। बेंच ने विभाग को चार हफ्ते के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने विभाग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर किसी के हक को नहीं छीना जा सकता। कानूनी जानकार इस फैसले को नजीर मान रहे हैं। अब कोई भी विभाग गोद लिए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकेगा, बशर्ते गोदनामा कानूनी तौर पर वैध हो। इस फैसले से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों को अपने नियमों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। कई कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे गोद लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी। पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ केवल जैविक संतान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, भले ही वह गोद लिया गया हो। समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bettiah (Hindi)

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