लाइव
टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।टाइम्स न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है — सिर्फ सच।ऑटो-पब्लिशिंग इंजन तैयार है। एडमिन → ऑटोमैटिक से कॉन्फ़िगर करें।
भारत

रेलवे का नया नियम: छोटे अपराधों पर अब सीधे जुर्माना, एफआईआर नहीं

31/8/2026, 3:45:49 am
रेलवे का नया नियम: छोटे अपराधों पर अब सीधे जुर्माना, एफआईआर नहीं
Original publisher image
भारतीय रेलवे ने छोटे अपराधों के लिए नया नियम लागू किया है। अब बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर रेलवे सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों को मौके पर ही जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अदालती प्रक्रिया की लंबी कतार से बचाना और रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाना है। नए नियम के तहत जुर्माने की राशि तय की गई है। बिना टिकट यात्रा पर 250 रुपये, धूम्रपान पर 200 रुपये और गंदगी फैलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि यात्री जुर्माना नहीं भरता तो ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। गंभीर अपराध जैसे चोरी, मारपीट या आतंकवादी गतिविधि पर पहले की तरह एफआईआर दर्ज होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान टिकट साथ रखें और स्टेशन पर साफ‑सफाई का ध्यान रखें। अधिकारियों के अनुसार नए नियम 1 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी होंगे और सभी जोन में समान रूप से लागू किए जाएंगे। इस बदलाव से रेलवे कर्मचारियों का प्रशासनिक बोझ कम होगा और यात्रियों को त्वरित न्याय मिलेगा। पहले छोटे अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज होने पर यात्री को कोर्ट जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब मौके पर जुर्माना वसूलने से प्रक्रिया सरल हो गई है और यात्री अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर ही मामला अदालत भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड ने यह भी बताया कि नए नियमों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड बनाया गया है, जिससे जुर्माना वसूली की रियल‑टाइम जानकारी मिल सके। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप पर भी जुर्माना भुगतान की सुविधा शुरू की गई है, ताकि नकदी की जरूरत न पड़े। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

संबंधित