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सैफ अली खान चाकू हमला: बांग्लादेशी आरोपी की गुनाह कबूल करने की अर्जी खारिज, अदालत ने पूरा मुकदमा चलाने का आदेश दिया

11/9/2026, 1:53:06 am
सैफ अली खान चाकू हमला: बांग्लादेशी आरोपी की गुनाह कबूल करने की अर्जी खारिज, अदालत ने पूरा मुकदमा चलाने का आदेश दिया
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मुंबई की एक अदालत ने सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में बांग्लादेशी नागरिक की गुनाह कबूल करने की अर्जी ठुकरा दी। न्यायाधीश ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा मुकदमा चलाना जरूरी है। पिछले साल अक्टूबर में अभिनेता सैफ अली खान अपने घर के बाहर टहल रहे थे तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर चाकू से वार किया। हमले में सैफ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 28 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रशीद के रूप में हुई। पूछताछ में उसने पहले आत्मरक्षा का दावा किया, फिर अपना बयान बदल दिया। अदालत में आरोपी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह सभी आरोप स्वीकार कर ले और कम सजा पाए। अभियोजन पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि हमला योजनाबद्ध था और आरोपी ने पहले से चाकू रखा था। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान इस दावे को मजबूत करते हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था और उकसावे में वार किया। न्यायालय ने इस तर्क को अपर्याप्त माना और कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा अलग जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी मुकदमा चलना चाहिए। न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को अपने सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया। इस फैसले से साफ है कि अदालत मामले की पूरी जांच चाहती है और किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — बॉलीवुड
समाचार स्रोत: अमर उजाला — बॉलीवुड

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