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NCLT ने बदला रुख, सुभाष चंद्रा के 22 हजार करोड़ के मामले में फैसला पलटा
1/9/2026, 2:58:43 am

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सुभाष चंद्रा के खिलाफ चल रहे 22 हजार करोड़ रुपये के वसूली मामले में NCLT ने अपना रुख बदल दिया है। दो सदस्यीय बेंच बहुमत पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ट्रिब्यूनल ने फैसला पलट दिया। मामला एस्सेल ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़ा है, जिन पर बैंकों का कर्ज चुकाने में देरी का आरोप है। पहले NCLT की एक बेंच ने वसूली की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब नई बेंच ने कहा कि बहुमत नहीं बना, इसलिए पुराना आदेश निरस्त होता है। इस बदलाव से कर्जदाता बैंकों को फिर से लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि NCLT की प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी से ऐसे मामलों में अनिश्चितता बनी रहती है। सरकार ने हाल ही में दिवालिया कानून में संशोधन किए हैं, ताकि बड़े कर्जदारों के मामले तेजी से निपटें। फिर भी, इस केस में बेंच के मतभेद ने प्रक्रिया को फिर से उलझा दिया है। बैंकों के वकीलों ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और वसूली की मांग जारी रखेंगे। सुभाष चंद्रा के पक्ष ने दावा किया कि NCLT का नया रुख उनके हक में है और वे जल्द ही समाधान निकालेंगे। आने वाले हफ्तों में मामला फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, तब तक सभी पक्ष अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
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