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सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी पर लगाया सख्त क़ानून: बच्चों के शोषण पर पॉक्सो, यौनकर्मी की इच्छा को मिलेगी प्राथमिकता
1/6/2026, 12:16:56 am

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानव तस्करी के मामलों में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब बच्चों के व्यावसायिक शोषण के लिए पॉक्सो एक्ट लागू होगा। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोग तस्करी के बाद यौनकर्मी बनने को तैयार होते हैं, उनकी इच्छा को भी बड़ा महत्व दिया जाएगा।
यह फैसला मानव तस्करी के खिलाफ लगाए गए कड़े कदमों का हिस्सा है। देश में नौकरी के नाम पर बच्चों का शोषण जारी है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा की गारंटी दी है। यौनकर्मी की इच्छा को प्राथमिकता देना मतलब है कि कोई भी व्यक्ति तस्करी के बाद यौनकर्मी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। न्यायिक समुदाय और समाजसेवी संगठनों ने इसकी तारीफ की है। वे कह रहे हैं कि यह देश में मानव तस्करी विरोधी लड़ाई में नई उम्मीद जगा रहा है। सरकार और पुलिस को अब इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करना होगा।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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